चारा घोटाला केस में लालू यादव को SC से राहत, जमानत रद्द करने से इनकार

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू यादव को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच के सामने हुई। अदालत ने जमानत रद करने से इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट से लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा।

बेंच ने कहा- आदेश में दखल नहीं देंगे

बेंच ने कहा कि हम विवादित आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। अपील 2018 की है। हाई कोर्ट से अपील पर सुनवाई में तेज़ी लाने का अनुरोध करना ही उचित होगा, और कोशिश हो कि यह छह महीने के भीतर हो जाए। मामला निपटाया जाता है। कानूनी मुद्दा खुला रखा गया है। सीबीआई की तरफ से अदालत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने यादव द्वारा काटी गई सजा की अवधि की गणना करने में गलती की थी।

कपिल सिब्बल बोले- यह जज का विवेक

एसवी राजू ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्होंने सजा का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है, जो असल में गलत है। इस तथ्य पर विचार किए बिना कि यह एक साथ चलने वाली सजा नहीं है, कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी। ऐसा नहीं किया जा सकता। अपनाया गया पैमाना गलत है। उन्होंने ट्रायल में देरी की है। जबकि लालू यादव की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यह जज का विवेक है। बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू यादव ने जेल की सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने 2019 में उन्हें जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

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