रांची के ओरमांझी ट्रिपल मर्डर मामले में अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 31 अगस्त 2023 को होटल में हमला कर तीन लोगों की हत्या हुई थी।
Ranchi Triple Murder रांची: रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के गुंजा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने हत्या के मामले में सहजानंद बेदिया समेत 11 आरोपियों को दोषी माना है। अदालत अब दोषियों की सजा के बिंदु पर 17 सितंबर को सुनवाई करेगी।
Ranchi Triple Murder: 11 आरोपियों को अदालत ने ठहराया दोषी
अदालत ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है, उनमें सहजानंद बेदिया, राजो देवी, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, पंचित बेदिया, शुक्रा मुंडा, कामेश्वर बेदिया, सुरेंद्र बेदिया और अनुज बेदिया शामिल हैं।
अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सांगा ने बताया कि मामला ओरमांझी थाना कांड संख्या 90 2023 से संबंधित है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। इनमें तीन प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी शामिल थे।
Key Highlights
- ओरमांझी ट्रिपल मर्डर मामले में 11 आरोपी दोषी करार दिए गए।
- तीनों मृतकों में झामेश्वर बेदिया और उनकी दो पत्नियां शामिल थीं।
- घटना 31 अगस्त 2023 को गुंजा गांव स्थित होटल में हुई थी।
- विवाद झामेश्वर बेदिया के सूअर के खेत में घुसने और धान की फसल बर्बाद होने से शुरू हुआ था।
- अदालत 17 सितंबर को दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी।
Ranchi Triple Murder: सूअर के खेत में घुसने से शुरू हुआ था विवाद
अभियोजन के अनुसार, ओरमांझी के गुंजा गांव निवासी झामेश्वर बेदिया होटल चलाने के साथ सूअर भी पालते थे। उनका एक सूअर आरोपियों के खेत में घुस गया था और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया था। इसी बात को लेकर आरोपियों में आक्रोश था।
31 अगस्त 2023 को सभी आरोपी झामेश्वर बेदिया के होटल पहुंचे। अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने कुदाल, चापड़ और जलावन की लकड़ी से झामेश्वर बेदिया पर हमला किया।
उस समय होटल में झामेश्वर बेदिया के साथ उनकी दोनों पत्नियां सरिता देवी और संजू देवी भी मौजूद थीं। संजू देवी उस समय गर्भवती थीं। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई।
Ranchi Triple Murder: 13 गवाहों की हुई गवाही, तीन प्रत्यक्षदर्शी
घटना के बाद मृतक झामेश्वर बेदिया के भतीजे राज बेदिया ने ओरमांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। इनमें तीन प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी थे।
मामले में 31 जनवरी 2024 को आरोप गठन हुआ था। अब अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 11 आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। दोषियों को किस अवधि की सजा दी जाएगी, इस पर अदालत 17 सितंबर को सुनवाई करेगी।



















