JPSC Exam Cancellation: झारखंड हाईकोर्ट ने तीन भर्ती परीक्षाओं पर फैसला रखा सुरक्षित, जानें पूरा मामला

JPSC Exam Cancellation, रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) नियुक्ति परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। अदालत ने प्रार्थियों और राज्य सरकार को अपनी दलीलों के समर्थन में शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति भी दी।

दोपहर 2:15 बजे शुरू हुई सुनवाई

न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई दोपहर 2:15 बजे शुरू हुई और करीब 3 बजे समाप्त हो गई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और महाधिवक्ता रोहित राय ने पक्ष रखा। वहीं, प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ताओं ने भी अपनी दलीलें पेश कीं। राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी होने और सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब संबंधित याचिकाओं पर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार है।

JPSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा का मामला

प्रार्थी दीपमाला, आशीष अक्षत, आकांक्षा मिंज और अन्य ने JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए अदालत से राहत देने का आग्रह किया है। इस मामले में हाईकोर्ट का निर्णय परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, अदालत ने अभी फैसला सुनाने की तारीख घोषित नहीं की है।

CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती पर भी सुनवाई

CDPO नियुक्ति परीक्षा रद्द करने के फैसले को प्रार्थी सुभाष मुर्मू और अन्य ने चुनौती दी है। याचिका में राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। वहीं, सौरभ सिंह और अन्य ने फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। इन मामलों पर भी संबंधित याचिकाओं के साथ सुनवाई हुई। राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट और पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

अपील याचिकाओं के साथ टैग करने की मांग खारिज

इन रिट याचिकाओं को संबंधित अपील याचिकाओं के साथ टैग करने की मांग को लेकर विशेष मेंशन किया गया था। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मांग को खारिज कर दिया। फिलहाल तीनों भर्ती परीक्षाओं से संबंधित याचिकाओं पर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा है। अदालत ने शॉर्ट रिटेन नोट दाखिल करने की अनुमति दी है, लेकिन फैसले की अगली तारीख की जानकारी सामने नहीं आई है।

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