JSSC CGL और JPSC Exam Case: झारखंड हाईकोर्ट ने CGL परीक्षा पर फैसला रखा सुरक्षित, अंतरिम राहत बरकरार

 झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL 2023 परीक्षा रद्द करने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा। JPSC परीक्षाओं पर सुनवाई जारी, अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत बरकरार।


JPSC Exam Case रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं को लेकर चल रहे कानूनी विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में करीब सवा दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान प्रार्थियों, राज्य सरकार और हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 से संबंधित विज्ञापन संख्या 10/2023 को रद्द करने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं, जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रही। प्रार्थियों को मिली अंतरिम राहत अगले आदेश तक बरकरार रखी गई।

JPSC Exam Case: JSSC CGL 2023 परीक्षा पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा 2023 को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा।

राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। सीआईडी जांच के दौरान कई नए तथ्य सामने आए हैं और मामले की जांच अभी जारी है।

सरकार की ओर से दलील दी गई कि प्रश्नपत्र लीक होने, अभ्यर्थियों तक प्रश्न और उत्तर पहुंचने तथा जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने से पूरी परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित हुई थी। ऐसी स्थिति में दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों की अलग-अलग पहचान करना कठिन था। इसी वजह से पूरी परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।


Key Highlights

  1. झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई।
  2. जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा रद्द करने के मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।
  3. राज्य सरकार ने प्रश्नपत्र लीक और गंभीर अनियमितताओं को परीक्षा रद्द करने का आधार बताया।
  4. जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर से जुड़े मामलों में सुनवाई जारी है।
  5. प्रार्थियों को मिली अंतरिम राहत अगले आदेश तक बरकरार रही। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी।

JPSC Exam Case: JPSC की विभिन्न परीक्षाओं पर सुनवाई जारी

हाईकोर्ट में जेपीएससी की ओर से आयोजित 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर समेत अन्य परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई।

इन मामलों में अदालत ने सुनवाई जारी रखी है। जेपीएससी परीक्षाओं से संबंधित याचिकाओं पर अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है। प्रार्थियों को पहले मिली अंतरिम राहत अगले आदेश तक बरकरार रखने का निर्देश दिया गया है।

परीक्षाओं से जुड़े इन मामलों पर अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है। अदालत की आगामी सुनवाई में जेपीएससी के विज्ञापनों को रद्द करने से संबंधित विवाद पर आगे की दलीलें सुनी जाएंगी।

JPSC Exam Case: अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को

झारखंड हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से निर्धारित की गई है। इस सुनवाई में जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर आगे की कार्यवाही होगी। जेएसएससी सीजीएल 2023 मामले में अदालत के फैसले का इंतजार रहेगा।

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