रांची : मेयर के अधिकारों का हनन किए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग नगर आयुक्त और सरकार से जवाब मांगा है. हजारीबाग की मेयर रोशनी तिर्की की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि हजारीबाग नगर निगम के आयुक्त नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं. वह जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं. उन्होंने मेयर की सहमति के बिना ही नगर निगम का करोड़ों का बजट पास कर दिया है.
चार सप्ताह में मांगा जवाब
बैठक का एजेंडा तय करने में भी वह मेयर को विश्वास में नहीं ले रहे हैं. स्टैडिंग कमेटी की बैठक बुलाए बिना ही एजेंडा तय किया जा रहा है. सुनवाई के बाद अदालत ने हजारीबाग के नगर आयुक्त और सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास
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