RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद प्रसाद
की अदालत में अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने इस मामले में दस अगस्त को अगली सुनवाई निर्धारित की है.
राजीव कुमार के गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज और प्राथमिकी उपलब्ध नहीं होने की वजह से
अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी है. इस मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार के
पिता सत्यदेव राय ने हाई कोर्ट में हैविएस कार्पस याचिका दाखिल की है.
अधिवक्ता की गिरफ्तारी में रांची पुलिस की भूमिका नहीं
अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी को लेकर रांची पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर
कहा है कि इस विज्ञप्ति में रांची पुलिस ने अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी में
रांची पुलिस की भूमिका से इनकार किया है. प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि
मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर प्रकाशित की गई है कि अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ़्तारी
झारखंड पुलिस की सूचना पर की गई है, यह गलत है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई कोलकाता
पुलिस के द्वारा की गई है और रांची पुलिस की इस कार्रवाई में कोई भूमिका नहीं है.
रांची पुलिस के द्वारा उक्त गिरफ़्तारी के संबंध में ना तो कोलकाता पुलिस से कोई
अनुरोध किया गया था और ना ही यह गिरफ़्तारी रांची पुलिस से संबंधित किसी मामले में की गई है.
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