धनबाद : केयर विजन चिटफंड मामले में अरूप चटर्जी की जमानत याचिका धनबाद सीजीएम ने खारिज दिया.
वहीं एक मामले में बंगाल पुलिस ने भी अरूप चटर्जी का प्रोडक्शन वारंट मांगा है.
न्यूज 11 के संचालक अरूप चटर्जी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई.
उनके पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता शाहनवाज ने पक्ष रखा.
जबकि सरकारी वकिल APP (Additional Public Prosecutor) एवं
विरिष्ट अधिवक्ता विकाश कुमार ने जमानत का विरोध किया.
बता दें कि कम्पनी के निदेशक के साथ-साथ न्यूज़ 11 चैनल के संचालक फिलहाल धनबाद जेल में बंद हैं.
न्यायिक हिरासत में लेकर भेजा जेल
दरअसल 19 जुलाई को हाई कोर्ट द्वारा आरोप को राकेश ओझा से रंगदारी मांगने के मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल में रखने के लिए कानूनी दांव पेंच लगाया था. पुलिस ने कोर्ट में आवेदन लगाई और पुराने गबन के एक मामले में अरूप को रिमांड करने का आवेदन अदालत में दिया, जिसके आधार पर अदालत ने अरूप को पेश करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के आलोक में जेल प्रशासन ने अरूप कोर्ट में पेश किया. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.
जानिए क्या है मामला
प्राथमिक लोयाबाद निवासी मनोज पंडित के शिकायत पर केयर ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर अरूप चटर्जी और राकेश सिन्हा के विरुद्ध पुटकी थाना कांड संख्या 91/18 दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक कंपनी ने लुभावना स्किम का प्रलोभन देकर कंपनी में रुपया जमा करने का प्रचार किया और लोगों का रुपया कंपनी में जमा करवाने लगा. मनोज भी कंपनी का एजेंट था.
जिसने कंपनी के प्रलोभन में आकर कई लोगों का पैसा कंपनी में जमा करवाया. जब कंपनी में काफी रुपया जमा हो गया तो कंपनी पैसा लौटाने में आना-कानी करने लगी और बैंक मोड स्थित ऑफिस को बंद कर भाग गया. मनोज ने आरोप लगाया था कि कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक ने लोगों का करीब 9 लाख रुपया गबन करने के उद्देश्य से जमा करवाया और कंपनी बंद करके भाग गई.
रिपोर्ट: राजकुमार जायसवाल
Highlights

