Assistant Acharya Recruitment:सहायक आचार्य भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 43 सीटें रहेंगी सुरक्षित, JSSC से मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती मामले में 43 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। JSSC को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करना होगा।


Assistant Acharya Recruitmentरांची:झारखंड में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आदित्य कुमार और अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC से विस्तृत जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अदालत ने 43 सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है।

Assistant Acharya Recruitment:अधिक अंक के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने का दावा

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया कि उन्होंने अपनी संबंधित श्रेणी में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक हासिल किए हैं। इसके बावजूद नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया।

अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया में उनके दावे पर विचार करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित रिकॉर्ड और चयन प्रक्रिया से जुड़े पक्षों पर JSSC से विस्तृत जवाब मांगा।

Assistant Acharya Recruitment:43 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए 43 सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि मामले में अदालत के अगले आदेश तक इन सीटों पर याचिकाकर्ताओं के दावे को प्रभावित करने वाली स्थिति पैदा न हो।

अदालत ने JSSC को अगली सुनवाई से पहले अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग के जवाब के बाद नियुक्ति प्रक्रिया और याचिकाकर्ताओं के दावे से जुड़े तथ्यों पर आगे सुनवाई होगी।


Key Highlights:

  1. सहायक आचार्य भर्ती 2023 मामले में झारखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश।
  2. याचिकाकर्ताओं के हित में 43 सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश।
  3. JSSC से अगली सुनवाई से पहले विस्तृत जवाब मांगा गया।
  4. अभ्यर्थियों का दावा है कि अधिक अंक के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली।
  5. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

Assistant Acharya Recruitment:30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से जुड़ा यह मामला अब 30 सितंबर को फिर अदालत के सामने आएगा। अगली सुनवाई में JSSC की ओर से दाखिल जवाब के आधार पर मामले पर आगे की कार्रवाई होगी।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चयन प्रक्रिया में उनकी संबंधित श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की तुलना में उनके अंक अधिक हैं। अब अदालत के समक्ष आयोग का जवाब आने के बाद इस दावे और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों पर आगे विचार किया जाएगा।

 

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