रांचीः बिहार के भागलपुर की युवती से मॉडलिंग के नाम पर यौन शोषण करने और लव जिहाद के आरोपी यश मॉडलिंग एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर की बेल याचिका को रांची सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है. तनवीर ने अपनी बेल के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी. जिसपर रांची सिविल कोर्ट के सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तनवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी. रांची पुलिस ने तनवीर को 14 जून को बिहार के अररिया से गिरफ्तार किया था. 16 जून को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था.
पीड़िता ने तनवीर के खिलाफ 30 मई को गोंदा थाने में केस दर्ज कराया था. इसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि तनवीर ने दुष्कर्म किया. इसके बाद धर्म बद लने का दबाव बनाया. इनकार पर उसे प्रताड़ित करने लगा. मुंबई जाकर पीड़िता को धमकी दी कि जब तक वह धर्म बदल शादी नहीं करती, तब तक वह उसे प्रताड़ित करेगा. इसके बाद पीड़िता ने वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज करायी. जीरो एफआईआर कर आवेदन को गोंदा थाने में भेज दिया गया.
पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर तनवीर अख्तर के खिलाफ IPC की धारा 376, 376 (2), 376 (N), 328, 506, 504, और 323 और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है.