बेगूसराय : बेगूसराय जिला न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश के न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 2006/ 2023 के आरोपी भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हुए जमानत याचिका दाखिल की। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह को जमानत देते हुए 10 हजार के मुचलका पर रिहा करने का आदेश दिया। बता दें कि अक्षरा सिंह के न्यायालय में आते ही काफी लोगों की भीड़ लग गई और लोग अक्षरा सिंह की एक झलक पाने के लिए बेचैन दिखाई पड़े परंतु सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच अक्षरा सिंह ने न्यायालय में सरेंडर किया।
अक्षरा पर लोक गायक शिवेंद्र ने गंभीर आरोप लगाते हुए एक मुकदमा बेगूसराय न्यायालय में दाखिल किया था
आपको बता दें कि भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह पर लोक गायक शिवेंद्र मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए एक मुकदमा बेगूसराय न्यायालय में दाखिल किया था। जिसमें न्यायालय ने मामले को सही पाते हुए अक्षरा सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406 और 427 में संज्ञान लिया और अक्षरा सिंह को न्यायालय में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी की थी। अक्षरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला जज बेगूसराय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम के द्वारा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा को जमानत की सुविधा दी गई थी। आज एडीजे-8 के आदेश के तहत अक्षरा सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
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शिवेश ने अक्षरा व उसके पिता पर आरोप लगाया है कि परिवादी ने समस्तीपुर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया था
लोक गायक शिवेश मिश्रा ने अक्षरा सिंह और उसके पिता पर आरोप लगाया है कि परिवादी ने समस्तीपुर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। जिस कार्यक्रम में दो घंटे के गायकी करने के लिए अक्षरा सिंह को पांच लाख 51 हजार रुपया दिया। भोजपुरी गायिका अक्षरा को दो घंटे के कार्यक्रम के लिए 24 अक्टूबर 2023 को रात्रि 10 बजे शिबेश के कार्यक्रम में समस्तीपुर पहुंचना था। अक्षरा रात्रि साढे 12 बजे पहुंची और मात्र आधा घंटा कार्यक्रम करने के बाद माइक को क्षतिग्रस्त करते हुए चली गई। परिवादी शिवेश ने अक्षरा ने निवेदन किया कि वो रुक जाए नहीं तो कार्यक्रम करवाने वाले आयोजक शिवेश के साथ कोई भी घटना कर सकते हैं क्योंकि आयोजक पैसा दे चुका है। मगर अक्षरा नहीं रुकी और चली गई। परिवादी शिवेश ने दिए गए पांच लाख 51 हजार की मांग किया जो लौटाया नहीं गया।
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अजय शास्त्री की रिपोर्ट
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