गोपालगंज : मोकामा से जदयू के बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह को वायरल वीडियो और आर्म्स एक्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। सोमवार को गोपालगंज की एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी। वहीं, उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई की तिथि 30 मई निर्धारित की गई है।
न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने MLA की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया
मामले में पटना हाईकोर्ट से पहुंचे अधिवक्ता ने विधायक की ओर से बहस करते हुए उन्हें निर्दोष बताया और कोर्ट से अग्रिम जमानत देने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की। सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय ने विधायक की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

सेमरांव गांव में बीते 2 और 3 मई को आयोजित जनेऊ कार्यक्रम में विधायक अनंत सिंह शामिल होने पहुंचे थे
बताया जाता है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव में बीते दो और तीन मई को आयोजित जनेऊ कार्यक्रम में विधायक अनंत सिंह शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान कथित रूप से समर्थकों द्वारा हथियार प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए मीरगंज पुलिस ने विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह समेत नौ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी।

पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच कराने के लिए MLA को 15 मई तक हथियार व लाइसेंस के साथ उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था
इसी मामले में गोपालगंज पुलिस ने हथियारों की बैलिस्टिक जांच कराने के लिए विधायक को 15 मई तक हथियार और लाइसेंस के साथ उपस्थित होने का नोटिस जारी किया था। हालांकि निर्धारित तिथि पर विधायक और उनके समर्थक जांच के लिए उपस्थित नहीं हो सके। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर में दो नई धाराएं जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

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शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट
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