रांची : सांसद निशिकांत दुबे को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में एफआईआर रद्द करने का दिया आदेश- झारखंड
उच्च न्यायालय में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में
गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की फर्जी डिग्री मामले में सुनवाई हुई.
अदालत ने सांसद पर दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है.
इससे पूर्व पिछले सुनवाई में निर्वाचन आयोग की तरफ से कोर्ट को जानकारी दे दी गई थी,
जिस से पहले ही सांसद को क्लीन चिट मिल गई थी.
झारखंड सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया था कि निशिकांत दुबे ने
वर्ष 2009 और वर्ष 2014 के चुनाव के समय एमबीए की डिग्री
दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त करने की जानकारी दी है.
झूठी डिग्री का हवाला देकर उन्होंने लोगों के बीच भ्रम फैलाया है. इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर दी.
वही मामले में भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई थी, उन्होंने बिना जांच किये ही शिकायत को खारिज कर दिया. दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी यह मामला भी लंबित है. इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से यह कहा गया कि आयोग को शिकायत मिली थी आयोग ने इस मामले में कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी. लेकिन अदालत ने आज एफआईआर रद्द करने आदेश दिया है.
रिपोर्ट : प्रोजेश दास