रांची: भाजपा नेता भैरव सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने तुरंत रिहाई की मांग करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS, 2023) की धारा 47 का उल्लंघन है।
भैरव सिंह को 19 जुलाई को चुटिया थाना में दर्ज एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि 25 मई को रांची के स्मार्ट बाजार की पार्किंग में उन्होंने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और उसे धमकाया था।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी के समय न तो उन्हें और न ही उनके परिजनों को गिरफ्तारी का कारण बताया गया। पुलिस ने न तो कोई गिरफ्तारी वारंट दिखाया और न ही कोई पूर्व सूचना दी, जो कि कानून के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया है। याचिका में इस पूरी कार्रवाई को विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लंघन करार दिया गया है।
भैरव सिंह ने अदालत से आग्रह किया है कि इस अवैध गिरफ्तारी को निरस्त कर उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। मामले पर जल्द सुनवाई की संभावना जताई जा रही है।