Desk. बदलापुर रेप मामले में आरोपी की हिरासत में मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र पुलिस की खिंचाई की और कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें गड़बड़ी प्रतीत होती है और घटना की निष्पक्ष जांच की जरूरत है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि अगर उसे पता चलता है कि जांच ठीक से नहीं हो रही है, तो वे उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य होंगे।
दरअसल, समवार को बदलापुर रेप मामले में आरोपी को पुलिस कस्टडी में गोली लगी। बताया जा रहा था कि मामले का आरोपी अक्षय शिंदे सोमवार को जेल से ले जाते समय एक पुलिस अधिकारी से रिवॉल्वर छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गयी। वहीं गोलीबारी में पुलिसकर्मी भी घायल है। बता दें कि, बदलापुर में एक सरकारी स्कूल में दो बच्चियों यौन शोषण का मामला समाने आया था।
बदलापुर रेप मामले में आरोपी को लगी गोली
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने बताया है कि आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस वाहन में एक अधिकारी से हथियार छीन लिया और पुलिस पर गोलियां चला दीं। इस दौरान कई राउंड गोलीबारी हुई, जिसमें पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस ने शिंदे पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसे गोली लगी। आरोपी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उसकी मौत हो गयी।
बदलापुर रेप मामले में एसआईटी का गठन
मामले में आरोपी को स्कूल के शौचालय में चार और पांच साल की दो लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोप में 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन के बीच भारी आक्रोश फैल गया। आरोपी स्कूल में सफाईकर्मी के रूप में काम करता था। स्थानीय पुलिस शुरू में मामले की जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस जांच में गंभीर खामियों पर सार्वजनिक आक्रोश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।