रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल क्रिमिनल रिट पिटीशन पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन के बेंच में सुनवाई होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा था।
मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को दी है चुनौती
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर ईडी के समन को चुनौती दी है। मुख्यमंत्री ने अपने समन के माध्यम से धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) 2002, की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को पुलिस अधिकारी की तरह ही पावर होता है। ईडी को धारा 50 के तहत पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। जो कि गलत है।
ED ने 5 बार भेजा है समन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजधानी रांची के हिनू रोड स्थित क्षेत्रीय परिवर्तन निदेशालय की ओर से पांच समन भेजा जा चुका है। ईडी की ओर से भेजे गए पांचों समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए हैं। उन्हें 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर और 4 अक्टूबर को हाजिर होने का समन भेजा गया था।
जमीन घोटाले मामले में पूछताछ करना चाहती है ईडी
जमीन घोटाले मामले में छापेमारी के दौरान ईडी को बड़गाईं अंचल सीआई भानुप्रताप के घर से कई बॉक्स भर कर जमीन के कागजात बरामद किए थे। उनमें जमीन के कई ऐसे कागजात थे, जिनमें काट-छांट कर मूल नाम की जगह दूसरे के नाम दर्ज थे। ईडी ने 13 और 26 अप्रैल को छापामारी की थी। इसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसी मामले में ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने रजिस्ट्री आफिस के सर्वे के दौरान भी कुछ ऐसे कागजात बरामद किए थे, जिनके तार हेमंत सोरेन से जुड़े हुए हैं।


