रांची. पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बेल याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दो घंटों तक पक्ष रखा गया। अधिवक्ता जोएब हुसैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा। इसके बाद आलमगीर आलम की ओर से अधिवक्ता एस नागमुथु ने पक्ष रखा।
आलमगीर आलम की बेल पर फैसला सुरक्षित
दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई में आलमगीर आलम की ओर से हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया था। 6 और 7 मई को ईडी ने टेंडर कमीशन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में लगभग 37 करोड़ रुपय मिले थे।
रांची के बिरसा मुंडा जेल में आलमगीर आलम
छापेमारी के बाद पूर्व मंत्री के निजी सचिव और उनके करीबी जहांगीर आलम को 7 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के बाद 15 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल, आलमगीर आलम रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।
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