Ranchi : रांची हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉ. राज कुमार को हटाने के राज्य सरकार के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को जारी राज्य सरकार के आदेश को स्थगित करते हुए स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई तक डॉ. राज कुमार अपने पद पर बने रहेंगे।
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यह मामला डॉ. राज कुमार द्वारा दायर उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने निदेशक पद से हटाए जाने को चुनौती दी थी। याचिका में उन्होंने दलील दी कि उनका कार्यकाल अभी शेष है और उन्हें बिना किसी ठोस कारण या जांच के हटाया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है।

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Breaking : शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और उनसे शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार यह स्पष्ट करे कि डॉ. राज कुमार को हटाने का निर्णय किस आधार पर लिया गया और क्या इस संबंध में कोई जांच या प्रक्रिया अपनाई गई थी।
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न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली विस्तृत सुनवाई की तारीख 6 मई 2025 निर्धारित की है। इस बीच, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह सभी आवश्यक दस्तावेज और जवाब कोर्ट में प्रस्तुत करे। इस फैसले के बाद रिम्स प्रबंधन और चिकित्सा जगत में हलचल तेज हो गई है।
नीरज आर्या की रिपोर्ट–
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