Breaking : राजधानी रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को कोर्ट से बेल मिल गई है। पीएमएलए कोर्ट ने सुनावाई के बाद पूजा सिंघल को बेल दे दी है। कोर्ट ने पूजा सिंघल को 2 लाख का बेल बॉन्ड भरवाकर जमानत दी है। पूजा सिंघल को 1-1 लाख के दो मुचलको पर जमानत दी गई। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन्हें सुनवाई के दौरान हर डेट पर कोर्ट में आना पड़ेगा।
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सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कहा कि नए कानून के तहत एक तिहाई समय जेल में बिता चुके हैं। जिसके तहत जेल में पूजा सिंघल का 28 महीना पूरा हो चुका है। पीएमएलए की धाराओं के तहत अधिकतम सजा 7 साल है इसलिए उन्हें बेल दे दी गई है।
Breaking : बेल का ईडी के अधिवक्ताओं ने विरोध किया
वहीं पूजा सिंघल को बेल मिलने के बाद ईडी के अधिवक्ताओं ने इसका भारी विरोध किया है। मामले में ईडी के अधिवक्ताओं का कहना है कि पूजा सिंघल की ओर से ट्रायल में देरी की गई, जिसके वजह से हम उन्हें दोषी सिद्ध नहीं कर पाए।
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यह मामला झारखंड में मनरेगा घोटाले से संबंधित है, जिसमें पूजा सिंघल पर गंभीर आरोप लगे थे। जमानत मिलने के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। बताते चलें कि मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।
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