पटना: बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग के बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी में शामिल होने के लिए तीन सक्षमता परीक्षा की जगह अब पांच सक्षमता परीक्षा को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही विशिष्ट शिक्षकों का अभी ट्रान्सफर नहीं किया जायेगा बल्कि वे अपने वर्तमान स्थान पर ही औपबंधिक रूप से पदस्थापित रहेंगे। उनके सारे प्रमाणपत्र की जांच की जाएगी और उसके बाद उनका परमानेंट पदस्थापन किया जायेगा।
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भविष्य में स्थानंतरण नीति लाई जाएगी जिसके आधार पर उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसके साथ ही विद्यालय में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों को सक्षम अधिकारी दुसरे प्रखंड में स्थानांतरित करेंगे और जिला के शिक्षा पदाधिकारी विभाग के निदेशक के पास अपनी अनुशंसा भेजेंगे जिसके बाद निदेशक उक्त शिक्षक का स्थानातंरण दूसरे जिले में किया जा सकता है। कार्रवाई के विरोध में अगर कोई शिक्षक चुनौती देना चाहेंगे तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध विभाग के निदेशक और निदेशक के आदेश के विरुद्ध शिक्षक शिक्षा विभाग के सचिव के पास अपील कर सकेंगे।
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