CBI ने 30 वर्ष पुराने घोटाला मामले में पूर्व मंत्री समेत 5 को सुनाई जेल सजा

पटना: करीब 30 वर्ष पहले एक घोटाला मामले में रांची CBI कोर्ट ने एक पूर्व मंत्री समेत पांच आरोपी को तीन वर्ष जेल की सजा के साथ ही 32 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। मामला फरवरी 1997 का है जब पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बिटुमिन घोटाला मामले की जांच शुरू की थी। सीबीआई ने जांच के दौरान तत्कालीन सड़क निर्माण विभाग के मंत्री मोहम्मद इलियास समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया था। मामला था बिटुमिन घोटाला का।

CBI ने मार्च 2021 में जांच के आधार पर सभी पांच आरोपियों को नामजद करते हुए आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई की जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि सड़क निर्माण के लिए हल्दिया से बरौनी के रास्ते बल्क बिटुमिन का परिवहन  किया जाना था लेकिन मंत्री की मिलीभगत से ट्रांसपोर्टर ने हल्दिया से बिटुमिन लेकर कोलकाता के बाजारों में गलत तरीके से बेच दिया था। बगैर बिटुमिन परिवहन किये ट्रांसपोर्टर ने परिवहन शुल्क का दावा किया था।

CBI की जांच में यह बात सामने आई कि तत्कालीन सड़क निर्माण विभाग के मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन ने शहाबुद्दीन बेग, अशोक अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल और विजय कुमार सिन्हा ने साजिशन राज्य सरकार को तक़रीबन 27 लाख रूपये का चूना लगाया था। अब जा कर इस मामले में रांची CBI कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन तीन वर्ष की सजा जबकि सभी पर अलग अलग 32 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।

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