Desk. खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी से भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि में लगे श्रमिकों को लाभ होगा। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी। सरकार ने आखिरी बार इस साल अप्रैल में न्यूनतम वेतन बढ़ाया था।
केंद्र सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी
केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधन के बाद, अकुशल काम के लिए निर्माण, सफाई, सफ़ाई, लोडिंग और अनलोडिंग में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रति दिन या 20,358 रुपये प्रति माह, जो भी अधिक हो, होगी। वहीं अर्ध-कुशल के लिए 868 रुपये प्रति दिन या 22,568 रुपये प्रति माह होगी।
कुशल, लिपिक और चौकीदार और बिना हथियार वाले वार्डों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 954 रुपये प्रति दिन या 24,804 रुपये प्रति माह कर दी गयी है। वहीं अत्यधिक कुशल और हथियारों के साथ निगरानी रखने वालों के लिए न्यूनतम वेतन 10,35 रुपये प्रति दिन या 26,910 रुपये प्रति माह होगा।
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को तय करने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार है। न्यूनतम या न्यूनतम वेतन, सबसे कम पारिश्रमिक जो नियोक्ताओं को श्रमिकों को देना होगा, कानून द्वारा संरक्षित है और इसे व्यक्तिगत या विशेष अनुबंधों द्वारा पलटा नहीं जा सकता है।