नवादा : नवादा जिले में नकली ब्रांड बनाकर नमकीन बेचने के आरोप मे खरीदी बीघा में स्थित गुरुकुल नमकीन के जगह गुरुकोल नमकीन के फैक्ट्री में मंगलवार की बीती रात नगर थाने की पुलिस ने छापा मारा। नमकीन फैक्ट्री को सील कर दिया गया। संजय कुमार गुप्ता पेटरवार बोकारो झारखंड का रहने वाला हूं। मैं पेटरवार में ही अपने नमकीन गुरुकुल के नाम से ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट रजिस्टर कराकर नमकीन बनाकर झारखंड एवं अन्य राज्यों में बेचा करता हूं। मेरी गुरुकुल ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट भारत सरकार द्वारा विधिवत प्राप्त किया हूं।
मेरा कंपनी भारत सरकार द्वारा प्राप्त है – संजय कुमार गुप्ता
उन्होंने कहा कि जिसका ट्रेडमार्क नंबर-1386109 एवं कॉपीराइट नंबर-A 134/139/2020 है। एवं मुझे गुरुकुल दादा निमकी जिसका कॉपीराइट नंबर-A-20250158789 25 अप्रैल 2025 को भारत सरकार द्वारा प्राप्त है। में उपरोक्त ब्रांडों को कई वर्षों से निमकी का उत्पाद कर पूरे भारत में उत्पाद कर बेचता आ रहा हूं। जिसका ख्याति पूरे भारत में है। मुझे पता चला है कि मेरे कुछ नमकीन बनाने वाले व्यक्ति जिनका नाम गोलू जी मालिक मैसर्स अंकुश इंटरप्राइसेज खरीदी। विधा एवं विक्की कुमार मालिक मेसर्स अजय फूड प्रोडक्टस प्लाट नंबर E-B इंडस्ट्रीयल एरिया, नवादा द्वारा पूर्ण डुप्लीकेट कर धडल्ले से विक्री कर मुझे आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक नुकसान देते हुए बिना किसी के डर का मेरे ग्राहक एवं अन्य व्यक्तियों की बेच रहे हैं।
‘व्यक्तियों एवं फैक्ट्री मालिकों को मना करने पर उलटे मुझे ही धमकी देते हैं’
मेरे द्वारा व्यक्तियों एवं फैक्ट्री मालिकों को मना करने पर उलटे मुझे ही धमकी देते हैं। कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क की कोई कीमत नहीं है। आपको जो करना है कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जबकि भारत सरकार के कानून के अनुसार, जिस व्यक्ति को ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट प्रदान किया गया है उस व्यक्ति के अलावा अन्य कोई दूसरा व्यकित ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मुझे ये भी पता चला है कि उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने ना तो कभी ट्रेडमार्क की दस्खत भारत सरकार के यहां निबंधन हेतू दिया है।
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रजिस्टर्ड चिन्ह् भी छपाकर धड़ल्ले से बेच रहा है
इसके बावजूद उपरोक्त लोगों ने अपने प्रोडक्ट के लेबल पर रजिस्टर्ड (R) का चिन्हे भी छपाकर धड़ल्ले से बेच रहा है। जिससे मुझे एवं भारत सरकार को भी धोखा देते हुए कोपीराइट की धारा-63 एवं ट्रेडमार्क की धारा-102, 103 एवं 104 का उल्लंघन करते हुए मुझे एवं भारत सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने अनुरोध है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कानूनी कार्रवाई करते हुए छापा मारकर उनके प्रोडक्ट जो मेरे मार्क का हू-बहू नकल है को जब्त कर मेरे ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट की रक्षा करें।
कुछ मुख्य बातें
1. कानूनी कारवाई करने का प्रमाण-पत्र U/S 47 OF 1999 (भारत सरकार)
2. गुरुकुल लेबल का कॉपीराइट सर्टिफिकेट
3. गुरुकुल का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट
4. गुरुकुल दादा निमकी का कोपीराईट सर्टिफिकेट
5. FSSAI लाइंसेस
6. फैक्ट्री लाइसेंस
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अनिल कुमार की रिपोर्ट
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