Civil Court Case: हाईकोर्ट सख्त, निर्माण में देरी पर सरकार से मांगा जवाब

 बुंडू में सिविल कोर्ट निर्माण में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त। सरकार से शपथ पत्र मांगा, 7 मई को अगली सुनवाई।


Civil Court Case रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय में बुंडू में सिविल कोर्ट निर्माण में हो रही देरी को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के रुख पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जवाब तलब किया है।

Civil Court Case:अदालत ने जताई नाराजगी, मांगा शपथ पत्र

चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2010 से अब तक केवल कागजी प्रक्रिया ही चल रही है और 16 वर्षों में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वह इस मामले में मूकदर्शक नहीं रह सकता और सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना रुख स्पष्ट करने या शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

Civil Court Case:सरकार ने कहा- सिविल कोर्ट की जरूरत नहीं

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में बुंडू में सिविल कोर्ट निर्माण की आवश्यकता नहीं है।
सरकार का तर्क है कि रांची से बुंडू की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, मामलों का बोझ कम है और बेहतर परिवहन सुविधा के कारण लोग आसानी से रांची आकर न्यायिक कार्य कर सकते हैं।


Key Highlights:

  • बुंडू सिविल कोर्ट निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट सख्त

  • सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश

  • 2010 से लंबित है निर्माण की प्रक्रिया

  • सरकार ने कोर्ट की जरूरत पर उठाए सवाल

  • 7 मई को अगली सुनवाई तय


Civil Court Case:याचिकाकर्ता ने दलील का किया विरोध

याचिकाकर्ता रामचंद्र महतो ने सरकार के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि बुंडू से रांची की दूरी करीब 45 किलोमीटर है और वहां तीन हजार से अधिक मामले लंबित हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि सिविल कोर्ट निर्माण को लेकर वर्ष 2010 में ही राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है, बावजूद इसके सरकार बार-बार अपना रुख बदल रही है।

Civil Court Case:7 मई को अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, विधि सचिव, राजस्व सचिव, नगर विकास सचिव, न्यायायुक्त रांची, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और रांची के उपायुक्त उपस्थित रहे।
कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित की गई है।

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