रांची: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक कमलेश सिंह के खिलाफ दल-बदल का मामला चलेगा। इस मामले की पहली सुनवाई 12 अक्तूबर को स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में होगी। न्यायाधिकरण ने मामले की जाँच के लिए विधायक और प्रतिवादी को सूचना भेज दी है।
स्पीकर महतो ने श्री सिंह से मामले की पहली सुनवाई में उपस्थित होकर मौखीक या लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले की जांच संविधान की 10वीं अनुसूची के आधार पर की जाएगी।
इस मामले की शुरुआत महाराष्ट्र के एनसीपी विधायक जितेंद्र ने विधायक श्री सिंह के खिलाफ दल-बदल का मामला दर्ज किया था। जितेंद्र के अनुसार, विधायक श्री सिंह अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम कर रहे थे।
महाराष्ट्र में, एनसीपी के कुछ विधायक भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए थे, जबकि शरद पवार गुट इंडिया गठबंधन के साथ थे। झारखंड में, दोनों गुट अपने-अपने दावों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं।
झारखंड के विधायक श्री सिंह के खिलाफ जितेंद्र की शिकायत के बाद, अजीत पवार गुट के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बचाव में सामने आए थे और उन्होंने झारखंड विधानसभा को पत्र लिखकर कहा था कि झारखंड में इस मामले की जांच नहीं हो सकती है। वर्तमान में, यह मामला चुनाव आयोग के पास है और उसकी जांच जारी है।