पटना : देवघर चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित तीन की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। इसमें लालू यादव, आईएएस ऑफिसर रहे बेक जूलियस और ट्रेजरी अफसर रहे सुवीर भट्टाचार्य की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की ओर से दायर याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने सीबीआई की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई होगी।
देवघर चारा घोटाले में लालू की बढ़ेगी परेशानी
देवघर ट्रेजरी (कोषागार) घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दायर आरसी 64 a96 मामले में पूर्व लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा को इसी मामले में सात-सात साल की सजा और 10-10 लाख रुपए का जुर्माना विभिन्न धाराओं में सीबीआई की विशेष अदालत ने लगाया था। लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों को साढ़े तीन-साढ़े तीन साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई के बाद खंडपीठ ने उसे मंजूर कर लिया। अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई होगी।
अधिवक्ता दीपक कुमार भारती ने रखा ये पक्ष
सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक कुमार भारती ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव, बेक जूलियस और सुबीर भट्टाचार्य को कम सजा सुनाई थी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस मामले के मास्टरमाइंड थे। लेकिन सह आरोपी को विशेष अदालत ने सात साल की सजा सुनाई। जबकि मास्टरमाइंड लालू प्रसाद यादव और अन्य को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है, यह सजा काफी कम है। अधिवक्ता ने इस सजा को बढ़ाने का आग्रह किया।
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