रवि शंकर के खिलाफ पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्यवाही चलाई जाएगी

रांची: झारखंड प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत अधिकारी रवि शंकर के खिलाफ पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्यवाही चलाई जाएगी।

उन पर संयुक्त सचिव जलसंसाधन विभाग और आंतरिक वित्तीय सलाहकार के पद पर गंभीर आरोप थे। उन्हें गुमला जिले के कतरी जलाशय योजना के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित निविदा निस्तारण और कार्य आवंटन में अनियमितता का आरोप लगा था।

पूरे मामले पर जलसंसाधन विभाग ने 10 जून 2019 को प्रपत्र को गठित कर कार्रवाई की सिफारिश की थी। प्राथमिक जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए थे।

अब राज्य सरकार ने उन पर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है। जांच संचालन पदाधिकारी रिटायर आईएएस अधिकारी रमाकांत सिंह को नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। उक्त रिटायर्ड अधिकारी से 15 दिनों के भीतर लिखित बचाव-बयान देने की मांग की गई है।

 

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