उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी द्वारा दो अपराधियों को किया गया जिला बदर, एक अपराधी को प्रतिदिन लगानी होगी थाने में हाजरी

रामगढ़: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़  चंदन कुमार के न्यायालय में कुख्यात अपराधी सुरेंद्र भुईया वर्तमान में सौंदा बस्ती पतरातु के निवासी द्वारा जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हुए धमकी देने से लेकर अन्य मामलों में  मामले में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा 18 नवंबर 2023 की सुनवाई में निम्न आदेश जारी किए गए हैं।

अपराध कमी सुरेंद्र भुईया को आगामी 6 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजिरी लगाने हेतु आदेश दिया गया है।

यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा।

इसके अलावा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था लोक शांति बनाए रखने तथा अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पतरातू अंतर्गत जवाहर नगर ऊपर गौड़ा क्षेत्र के कुख्यात अपराधी सतीश ठाकुर एवं पतरातू के ही जयनगर कुम्हार टोला क्षेत्र के अपराधी दिगंबर प्रजापति उर्फ “डेंगन” के विरुद्ध निम्न आदेश जारी किए गए हैं।

दोनों अभियुक्तों को 6 महीने के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।अभियुक्तों को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा  बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

यदि कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे।

उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

Saffrn

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