वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर चाचा-भतीजा में छिड़ा विवाद

वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर चाचा-भतीजा में छिड़ा विवाद

दरभंगा : वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए जब मोदी सरकार बिल लेकर आई तो देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर नई बहस छिड़ गई। अभी यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास है और इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसी बीच दरभंगा में वक्फ की संपत्ति का हवाला देकर दो पक्ष आमने सामने हो गए है। एक पक्ष का कहना है कि हनुमाननगर प्रखंड के तालपुपरी मौजे के 15 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड का है।

दूसरे पक्ष का कहना है कि यह हमारी पैतृक संपत्ति है और खतियान हमारे परदादा स्वर्गीय इलाही बक्स खान के नाम से है। हमारे पूर्वज मोहमद हासिम खान, मोहमद इब्राहिम और उनकी तीन बहन ने हमारी दादी जैतून निशा को 1948 में रजिस्ट्री कर दिया। तथा हमारी दादी जैतून निशा ने 1950 ईसवी में हमारे पिता कमरुल हौदा को कबाला कर दिया। जिसका 1955 में दरभंगा कोर्ट से हमलोगों को डिग्री प्राप्त है। हमारे पिता कमरुल हौदा को चार संतान हुए। जिसमें हमलोग दो बहन और दो भाई मोहम्मद जावेद व मोहमद रिजवान है।

यह भी देखें :

मोहमद रिजवान ने कहा कि हमारे चाचा व अन्य लोग संयंत्र रचकर हमारी जमीन को वफ बोर्ड का हवाला देकर हड़पना चाहते हैं। जबकि जिला अल्पसंख्यक कल्याण, अंचल तथा जिलाधिकारी के यहां से किसी प्रकार का रुकावट नहीं है। साथ ही बिहार स्टेट सुन्नी वफ बोर्ड पटना ने अपने पत्र में थाना नम्बर 265, खेसरा नंबर 82 नया, खेसरा नंबर 147, 164, 166, 141 को स्पष्ट तौर पर लाख है कि यह संपति बिहार स्टेट सुन्नी वफ बोर्ड का नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि इतने आदेश होने के बावजूद हमारी रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया गया है। इसी खेसरा में हमारे रिश्तेदार लोग आठ विघा जमीन को बिक्री कर रखा है। हमारे चाचा लोग हमारे जमीन के खिलाफ षड्यंत्र रचकर हमारी जमीन को हड़पने में लगे है।

यह भी पढ़े : ‘बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एक जिम्मेदार संस्था है, मगर बरती लापरवाही’

वरुण ठाकुर की रिपोर्ट

Share with family and friends: