गढ़वा में दुमका जैसी घटना, युवक को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश

अस्पताल में पीड़ित दीपक भर्ती, गांव के ही कसमुद्दीन पर आरोप

गढ़वा : गढ़वा में दुमका जैसी घटना – झारखंड के दुमका के बाद गढ़वा के श्री बंशीधर नगर

में भी पेट्रोल छिड़क कर युवक को

जिंदा जलाने का प्रयास किया गया है. घटना नगर उंटारी थाना क्षेत्र के चिट्विश्राम गांव की है.

जहां युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया गया. इस घटना में युवक बुरी तरह से झुलस गया.

युवक का सिर और चेहरा काफी जल गया है.

उसे इलाज के लिए आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल मे भर्ती कराया गया है.

पीड़ित दीपक सोनी (37 वर्ष) को जिंदा जलाने का आरोप क्षेत्र के कसमुद्दीन पर लगा है.

गढ़वा में दुमका जैसी घटना: ये है पूरा मामला

घटना की सूचना मिलने पर थाना प्राभारी योगेंद्र कुमार ने घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की छानबीन की.

साथ ही घायल को अस्पताल पहुंचाया. जानकारी के मुताबिक घायल दीपक की उम्र 37 साल बताई जा रही है.

चितविश्राम गांव में कसमुद्दीन और एक अन्य युवक आपस में लड़ाई कर रहे थे.

तभी दीपक सोनी बीच-बचाव करने गया था. इसी बीच कसमुद्दीन ने दीपक पर पेट्रोल छिड़क दिया.

घायल दीपक सोनी ने बताया कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे.

इसी बीच हम वहां पहुंचे और दोनों लोगों से पहुंचा कि क्यों लड़ रहे हो.

इसी बीच कसमुद्दीन ने कहा कि तुम कौन होते हो ये पूछने वाले. इसके बाद कसमुद्दीन ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी.

गढ़वा में दुमका जैसी घटना: जांच में जुटी पुलिस

थाना गढ़वा के नगर उंटारी के इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि

हाथापाई के बाद युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गढ़वा में दुमका जैसी घटना: लोगों ने बताया कसमुद्दीन ने पेट्रोल डालकर युवक को लगा दी आग

मुखिया पति कमलेश ने कहा कि हम घटनास्थल से गुजर रहे थे कि तभी देखा कि वहां पर भीड़ लगी हुई थी.

इसके बाद मौके पर जाकर देखा तो लोगों ने बताया कि कि कसमुद्दीन ने पेट्रोल डालकर एक युवक को आग लगा दी है.

दुमका की बेटी को भी जिंदा जलाया गया था

23 अगस्त को दुमका के जरुवाडीह की बेटी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी.

रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

इस मामले में दो आरोपियों शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

दुमका नगर थाना में भारतीय दंड विधान की धारा 302, 34 और 120बी और पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत प्राथमिकी (कांड संख्या 200/22) दर्ज की गई है.

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