रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में पीएलएफआइ उग्रवादी जेठा कच्छप की जमानत पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने जेठा कच्छप को जमानत दे दी है. हालांकि जेठा कच्छप अभी जेल में ही रहेगा. उस पर दो दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं. उग्रवादी जेठा कच्छप की ओर से अधिवक्ता मनोज चौबे ने अदालत को बताया कि खूंटी के तोरपा में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी.
तोरपा के तत्कालीन थाना प्रभारी ने जेठा कच्छप सहित 16 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. लेकिन निचली अदालत में गवाही के दौरान थाना प्रभारी इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाए. जेठा कच्छप 2015 से ही जेल में बंद है. जेठा के वकील ने कहा कि चूँकि 2015 से ही जेठा जेल में है इसलिए उसे जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए. अदालत ने जेठा कच्छप को जमानत प्रदान कर दी लेकिन फ़िलहाल जेठा जेल में ही रहेगा.
रिपोर्ट : प्रोजेश
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