पटना: सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी है। सीजेएम कोर्ट ने डीएम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम पर धारा 307, 149, 504, 506/34 के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। मामला 17 महीना पुराना है जब आप नेता बबलू प्रकाश ने डीएम पर मारपीट का आरोप लगाया था। मामले में आप नेता बबलू प्रकाश ने कोर्ट में बताया था कि गाय घाट क्षेत्र में जबरन अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा था।
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इस दौरान उन्होंने पटना के डीएम से कुछ वक्त देने की मांग की थी ताकि लोग अपना सामान हटा सकें। बबलू प्रकाश ने बताया कि इस अपील के बाद उनकी पिटाई की गई थी और झूठ बोलने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर आप नेता बबलू प्रकाश ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे न्याय मिलेगी। उस वक्त जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया था उसके हिसाब से मुझे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद थी।
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