रांची. झारखंड के गढ़वा जिले में हुए सोलर पावर घोटाले से जुड़े मामले की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में संलिप्त अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला साल 2020 से 2021 के बीच का है, जब गढ़वा जिला के बंशीधर नगर नगर पंचायत में सोलर पैनल, मास्क लाइट और फॉगिंग मशीन की बाजार दर से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदारी की गई थी।
क्या है आरोप?
आरोप है कि गढ़वा जिला के नगर पंचायत के बंशीधर नगर में सोलर पैनल, मास्क लाइट और फॉगिंग मशीन की खरीदारी मार्केट से ऊंचे दामों पर की गई थी। 15-20 हजार की कीमत वाली सोलर पैनल की खरीदारी 84 हजार में की गई थी, जबकि 20 हजार की कीमत वाली फॉगिंग मशीन की खरीदारी 1 लाख 10 हजार में की गई थी। जो निम्न गुणवत्ता वाले उपकरण थे। सभी उपकरणों की खरीदारी नोएडा की इग्नाइट कंपनी से की गई थी, जबकि खरीदारी बजाज महाकाल कंपनी से करना था। इससे राज्य सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ।
याचिका में किन-किन को बनाया गया पक्ष?
याचिका में नगर पंचायत से जुड़े मुख्य अभियंता (Chief Engineer), कार्यपालक अभियंता (Executive Engineer), सहायक अभियंता (Assistant Engineer) और कनीय अभियंता (Junior Engineer) को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन सभी अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ के उद्देश्य से मनपसंद एजेंसी से उपकरणों की खरीदारी करवाई, जो नियमों के विरुद्ध है।
हाईकोर्ट में अगली सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी तारीख पर होगी, जिसमें कोर्ट यह तय करेगा कि अगली कानूनी कार्रवाई क्या हो।
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