घाटशिला उपचुनाव 2025: आज शाम 5 बजे थमेगा चुनावी शोर, सीमाएं होंगी सील, 11 नवंबर को मतदान

Ghatsila: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत सभी अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया है कि 9 नवंबर की शाम 5 बजे के बाद बाहरी राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता क्षेत्र से बाहर चले जाएं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, यदि कोई बाहरी व्यक्ति या कार्यकर्ता शाम 5 बजे के बाद क्षेत्र में प्रचार करते हुए पाया गया या मौजूद रहा, तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025  – जिले में लागू होगी निषेधाज्ञाः

साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 9 नवंबर की शाम 5 बजे से जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी जाएगी, जो मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने कहा है कि मतदान तिथि 11 नवंबर 2025 को किसी भी तरह की अव्यवस्था, हिंसा या आचार संहिता उल्लंघन की संभावना को देखते हुए यह कदम आवश्यक है।

माइक और प्रचार वाहन रहेंगे बंद:

रविवार को प्रचार का अंतिम दिन होने के कारण शाम पांच बजे के बाद सभी प्रचार वाहन बंद कर दिए जाएंगे। लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग मतदान से 48 घंटे पहले प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जा रहे माइक और साउंड सिस्टम भी बंद कर दिए जाएंगे।

11 नवंबर को मतदान होना है, ऐसे में मतदान से 72 घंटे पहले आचार संहिता और विधि-व्यवस्था के कड़े पालन के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की भीड़भाड़, जुलूस, जुलूस वाहन रैली या राजनीतिक सभा पर पूर्ण रोक रहेगी।

मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार-प्रसार, पोस्टर, बैनर या नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल, कैमरा, वायरलेस या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग मतदान केंद्र पर निषिद्ध रहेगा। उम्मीदवार या समर्थक मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर नहीं रह सकेंगे।

सीमाएं होंगी सील:

चुनाव से 72 घंटे पूर्व असामाजिक या विघटनकारी तत्वों की रोकथाम के लिए अंतरराज्यीय व अंतर जिला सीमाओं को सील किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। बाहरी जिलों से आने वाले व्यक्तियों, वाहनों और प्रतिनिधियों की सख्त जांच की जाएगी। मतदान के दिन मतदाताओं को मुफ्त वाहन सुविधा देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया को मतदान प्रक्रिया की लाइव कवरेज या मतदाताओं की पहचान उजागर करने पर रोक रहेगी।

48 घंटे पूर्व सभी धर्मशाला, होटल, लॉज व अतिथि गृह की होगी जांचः

9 नवंबर की शाम 5 बजे से असामाजिक तत्वों और बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 48 घंटे पूर्व सभी धर्मशाला, होटल, लॉज और अतिथि गृहों की जांच होगी, ताकि उनमें किसी राजनीतिक गतिविधि को रोका जा सके।

प्रत्याशी झोंकेंगे पूरी ताकत:

प्रचार के अंतिम दिन सभी उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटे रहेंगे। दिनभर क्षेत्र में जनसंपर्क और सभाओं का सिलसिला चलेगा। शाम पांच बजे तक घाटशिला में राजनीतिक हलचल तेज रहेगी।

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