जमशेदपुर: झारखंड के जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता के पास प्रतिबंधित श्रेणी की ग्लॉक पिस्टल होने का मामला प्रकाश में आया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने और हथियार को राजकीय शस्त्रागार में जमा कराने का निर्देश दिया है।
बन्ना गुप्ता ने वर्ष 2022-23 के दौरान हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से यह अत्याधुनिक 0.42 बोर की ग्लॉक पिस्टल खरीदी थी। इसकी बाजार कीमत लगभग ₹18 लाख बताई जा रही है। यह पिस्टल सामान्य नागरिकों के लिए प्रतिबंधित श्रेणी में आती है, जबकि आम नागरिकों को अधिकतम 0.32 बोर तक के हथियार रखने की अनुमति होती है।
बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव हारने और मंत्री पद से हटने के बाद बन्ना गुप्ता की राजनीतिक हैसियत कमजोर हुई, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लिया और शस्त्र वापसी की प्रक्रिया शुरू की।
अब यह मामला कानून और व्यवस्था के दायरे में आ चुका है, और जिला प्रशासन की सख्ती के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर ठोस कार्रवाई देखने को मिल सकती है।