गुमला विधायक भूषण तिर्की के खिलाफ जल्द ही मारपीट करने एवं सराकरी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में आरोप गठन किया जाएगा.एमपी/एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है
अदालत ने दाखिल याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 27 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था.
अदालत ने आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख निर्धारित की है. विधायक भूषण तिर्की ने 19 अप्रैल को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी.
घटना को लेकर गुमला थाना में भूषण तिर्की के साथ फ्लोरा मिंज, शीला टोप्पो, शांति मारग्रेट बाड़ा, पुष्पा किस्पोट्टा, रंजीत सरदार के खिलाफ साल 2016 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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