अग्निवीर के लिए हरियाणा सरकार का ऐलान, सरकारी नौकरी में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

हरियाणा

Desk. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सशस्त्र बलों में अपना चार साल कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने अन्य लाभों के अलावा राज्य स्तरीय भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत कोटा की घोषणा की है। इनमें राज्य सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती में आयु में छूट, क्षैतिज आरक्षण और अग्निवीरों को रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी शामिल है।

अग्निवीर के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हरियाणा सीएम सैनी ने घोषणा की कि अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन साल की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह आयु छूट पांच साल होगी। सशस्त्र बलों में शामिल हुए अग्निवीरों के विभिन्न बैचों के अगस्त 2027 तक अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद है।

आरक्षण पर सैनी ने कहा है, “सरकार अग्निवीरों के लिए ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी।” इसके अलावा सरकार राज्य सरकार द्वारा भर्ती कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र द्वारा अपनी भर्ती को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी की भी घोषणा की है। सैनी ने कहा है, “अगर अग्निवीर को कोई औद्योगिक इकाई प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन देती है, तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी।”

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