रांची : झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या 21/2016) से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता मीना कुमारी एवं अन्य ने हाईकोर्ट में दावा किया कि कई अभ्यर्थियों, जिनके अंक चयनित अभ्यर्थियों से कम थे, उनकी भी नियुक्ति कर दी गई। कोर्ट में यह भी प्रस्तुत किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिससे मेरिट लिस्ट में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं।
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की कि हजारों प्रभावित अभ्यर्थियों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जो मेरिट लिस्ट और व्यक्तिगत शिकायतों की समीक्षा कर निर्णय ले।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए रिक्तियों के उपलब्ध होने पर उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए।
जेएसएससी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। अब 7 अप्रैल को हाईकोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई होगी, जिसके बाद फैसला आने की संभावना है।