रामेश्वर उरांव पर है चुनावी हलफनामें में तथ्यों को छुपाने का आरोप
Ranchi-झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में मंत्री रामेश्वर उरांव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए बिंदु तय किए है.
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साथ ही अदालत ने आयोग से चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया.
मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी.
इस दौरान अदालत ने लोहरदगा उपायुक्त की ओर से स्ट्रांग रूम से ईवीएम हटाए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए ऐसा करने की छूट प्रदान की है.
बता दें कि इस मामले में लोहरदगा के पूर्व विधायक सुखदेव भगत की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में दाखिल नामांकन पत्र में मंत्री रामेश्वर उरांव की ओर से तथ्यों को छुपाया गया है.
रामेश्वर उरांव पर इनकी बहू ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था, लेकिन इन्होंने इसकी जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी है.
नियमानुसार सभी प्रकार की जानकारी नामांकन पत्र में देना अनिवार्य है.
तथ्य छुपाने के कारण इनके निर्वाचन को रद किया जाए और सुखदेव भगत को निर्वाचित घोषित किया जाए.
रिपोर्ट- प्रोजेश