रांचीः डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए आखिरी मौका दिया है. सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार को अगली सुनवाई के बाद और समय नहीं दिया जायेगा. अदालत ने कहा कि जब रोक के बावजूद अन्य विभागों में प्रोन्नति दी गई है तो इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.
इस संबंध में राज किशोर प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. उनके अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि डीपीसी के बाद 19 लोगों को एसडीओ पद पर प्रोन्नति दिए जाने की अनुशंसा की गई है. राज्य सरकार ने पिछले साल दिसंबर माह में सभी प्रोन्नति पर रोक लगाने का हवाला देते हुए अधिसूचना जारी नहीं की है. उनकी ओर से उक्त आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है.
रिपोर्ट-प्रोजेश
हिंदी और अंग्रेजी को भाषा श्रेणी से क्यों हटाया गया- हाईकोर्ट


















