रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डा.एसएन पाठक की अदालत में डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा किए जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य में प्रोन्नति पर लगे रोक के आदेश को राज्य सरकार वापस लेने जा रही है.
इसके बाद अदालत ने उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया. मामले में अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी. इस संबंध में राजकिशोर प्रसाद और अन्य 19 लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई है. अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति के लिए 24 दिसंबर 2020 को डीपीसी (विभागीय प्रोन्नति कमेटी) की बैठक हुई. इसमें सभी अहर्ता पूरा करने वालों को प्रोन्नति दिए जाने की अनुशंसा कर दी गई. लेकिन इसी दिन कार्मिक विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया. इसमें कहा गया कि राज्य में होने वाली सभी प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक रहेगी.
इसके बाद उनकी प्रोन्नति के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई.याचिका में यह भी कहा गया है कि जब विभागीय प्रोन्नति कमेटी ने वादियों को प्रोन्नति देने की अनुशंसा कर दी है, तो अधिसूचना जारी करने में देर नहीं होनी चाहिए.ऐसे में राज्य सरकार की ओर से लिया गया निर्णय न्यायसंगत है या नहीं. इसलिए इसे खारिज किया जाए.
रिपोर्ट : प्रोजेश