झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के द्विवेदी की अदालत में एस.आई रूपा तिर्की मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब दूसरी बेंच में की जानी चाहिए। क्योंकि पिछली सुनवाई के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा था कि यह मामला दो सौ प्रतिशत सीबीआइ को सौंपा जा सकता है। इस पर अदालत ने उन्हें उक्त बातें शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने को कहा। इस पर उन्होंने इससे इन्कार कर दिया। कहा कि उनका मौखिक कहना ही पर्याप्त है। इसके बाद अदालत ने माना कि जब यह सवाल उठ गया है, तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ही निर्धारित करना चाहिए कि इस मामले की सुनवाई कौन सी कोर्ट करेगी। इसलिए यह मामला उनके पास भेजा जा रहा है। इसके बाद अदालत ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह तत्काल इस मामले को चीफ जस्टिस के यहां पेश करें।
एस.आई रूपा तिर्की मामले की सुनवाई टली, दूसरे कोर्ट में होगी सुनवाई

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