रांचीः न्यायायुक्त विशाल भारद्वाज की अदालत में बाबूलाल मंराडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी यौन शोषण मामले में सुनील तिवारी की ओर से दायर अग्रीम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाये गए सारे आरोप बेबुनियाद है, जबकि अभियोजन पक्ष के वकील के कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, इसमें अग्रीम जमानत नहीं दी सकती। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
रिपोर्टः प्रोजेश