रांची: झारखंड शराब घोटाला के आरोपी योगेंद्र तिवारी ने जमानत याचिका पर शनिवार को रांची में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की।
इस मुद्दे पर, अदालत ने ED से जवाब देने के लिए निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख को 6 दिसंबर कर दिया। तिवारी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 19 अक्टूबर को शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने 23 अगस्त को इस मामले में छापेमारी की थी, जिसमें 34 स्थानों पर छापा मारा गया था। इन स्थानों में योगेंद्र तिवारी के होटल सिद्धार्थ के सामने गोदाम, डॉ. राजीव पांडेय अस्पताल के पास आवास, हरमू हाउसिंग कॉलोनी के डी-2 मेसर्स संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, और जामताड़ा शामिल थे।
छापेमारी के बाद, ईडी ने योगेंद्र तिवारी को बार-बार समन भेजकर पूछताछ के लिए रांची के जोनल कार्यालय बुलाया था।


