लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा
रांची : लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा- चारा घोटाला
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मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा कि,
इस याचिका में कुछ त्रुटियां हैं. जिन्हें दूर किया जाए.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने सोमवार तक उन त्रुटियों में सुधार करने का भरोसा दिलाया है.
मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी.
बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला
मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लगाया है.
डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा मिली है और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है.
लालू समेत सभी 38 अभियुक्तों को सजा मिली है.
सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने 21 फरवरी को लालू समेत सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई है. न्यायाधीश एसके शशि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार तथा रिम्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सजा सुनाई है.
गौरतलब है कि 38 में से दो अभियुक्त लालू प्रसाद यादव तथा डॉ. कृष्ण मोहन प्रसाद रिम्स में भर्ती हैं. वहीं 36 अभियुक्त बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में हैं. लालू प्रसाद तथा डॉ. कृष्ण मोहन प्रसाद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था रिम्स से की गयी, जबकि 36 अभियुक्तों की पेशी होटवार जेल से की गयी. 15 फरवरी को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया था. रांची के डोरांडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया है. कुल 38 लोगों को इस मामले में दोषी ठहराया गया है. वहीं तबीयत खराब होने की वजह से लालू प्रसाद यादव रिम्स में एडमिट हैं.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास
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