जमीन अधिग्रहण किए बिना ही सड़क चौड़ीकरण मामले पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने NHAI से मांगा जवाब

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही सड़क चौड़ीकरण करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले पर एनएचएआइ से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी.

यह मामला बरही से कोडरमा राजमार्ग के चौड़ीकरण से संबंधित है. इस संबंध में राजेश केडिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि बरही से कोडरमा राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है. तिलैया के पास प्रार्थी का 20 सालों से सड़क के किनारे धर्मकांटा चलता है. लेकिन उस जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही उन्हें उक्त जमीन खाली करने का नोटिस ठेकेदार की ओर से दे दिया गया है. जबकि इस संबंध में एनएचएआइ से आरटीआइ के जरिए मांगे गए जवाब में कहा गया है कि उक्त जमीन के अधिग्रहण से संबंधित कागजात उनके पास नहीं है. प्रार्थी की ओर से निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है.

इसके बाद अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि जब जमीन का अधिग्रहण ही नहीं किया गया है, तो कैसे सड़क चौड़ी की जा रही है. इस संबंध में पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को दी जाए. अब इस मामले पर छह सप्ताह के बाद सुनवाई होगी.

रिपोर्ट : प्रोजश दास

चारा घोटाला : लालू के अंतिम केस पर फैसला आज, डोरंडा ट्रेजरी मामले पर होगी सुनवाई

NH पर रफ्तार का कहर : बिहार से बंगाल जा रही बस पलटी, 20 घायल

Share with family and friends:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =