रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दिया है।
मामले पर राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की थी और पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक और प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह किया था ।
इस मामले में 2014 के चुनाव में अपने प्रत्याशी के प्रचार दौरान मुख्यमंत्री पर मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में मुख्यमंत्री पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगा था । इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगा।