रांची : झारखंड हाईकोर्ट में कांके डैम के किनारों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि पूर्व में दिए गए आदेश के अनुरूप सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है. इसके बाद अदालत में डैम के लिए अधिकृत की गई जमीन सहित अतिक्रमण का सर्वे रिपोर्ट मांगा है. अदालत ने कहा कि कांके डैम के आस पास जो कंक्रिट के जंगल तैयार किए गए हैं वे कांके डैम को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं.
बता दें कि कई लोग नदी, डैम और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर निर्माण कर चुके हैं. इनमें कई लोग प्रभावशाली भी हैं. कोर्ट की नजर में हर कोई एक समान है और सभी के साथ एक जैसी ही कार्रवाई की जानी चाहिए. अदालत ने नगर निगम को अतिक्रमण करने वालों के साथ सख्ती से पेश आने और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया. बता दें कि रांची के बड़ा तालाब एवं अन्य जलस्रोतों को संरक्षित करने एवं हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम एवं धुर्वा डैम के किनारे अतिक्रमण कर भवन बनाया जा रहा है, इसे हटाया जाना चाहिए.
रिपोर्ट : प्रोजेश दास
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