दिव्यांग को आरक्षण देने के मामले में क्या नियम है बतायें : हाइकोर्ट

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने तृतीय पीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दिव्यांग कोटे में नियक्ति के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली अपील याचिका पर सुनवाई की।

जस्टिस एस. चंद्रशेखर व जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई करते हुए पूछा कि को आरक्षण देने के मामले में क्या नियम है।

खंडपीठ ने राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को उसकी जानकारी देने को काहा है। मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर को होगी।

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण व अधिवक्ता उत्कर्ष कृष्ण ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि तृतीय जेपीएससी में दिव्यांग कोटे के चार पद थे। इसमें से ये पद खाली है।

इन रिक्त पदों पर प्रार्थी को नियुक्त करने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दिव्यांग अभ्यर्थी विनीता कुमारी ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है।

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