हिनू नदी अतिक्रमण: 30 दिनों में तोड़ें अवैध निर्माण, अन्यथा होगी कार्रवाई

रांची: हिनू नदी के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण के मामले में रांची नगर निगम ने सख्त कदम उठाते हुए 32 अवैध निर्माणधारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 30 दिनों के भीतर अवैध संरचनाओं को स्वयं तोड़ लें, अन्यथा निगम खुद कार्रवाई करेगा।

यह कार्रवाई झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद की जा रही है। कोर्ट ने 16 जुलाई 2021 को रांची नगर निगम क्षेत्र में स्थित जलाशयों को उनकी मूल स्थिति में लाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत 25 मार्च 2022 को नगर विकास एवं आवास विभाग को जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी।

जांच में शुक्ला कॉलोनी, पीएचईडी कॉलोनी, न्यू बंधु नगर और पारस टोली सहित अन्य क्षेत्रों में कुल 82 अतिक्रमणकर्ताओं की पहचान की गई थी। इनमें से 32 निर्माणधारियों को अब नोटिस भेजा गया है।

प्रमुख निर्देश और कार्रवाई:

  • स्वीकृत नक्शा जमा करें: नोटिस पाने वालों से स्वीकृत भवन प्लान की मांग की गई है। जिनके पास स्वीकृत नक्शा नहीं है, उनकी संरचनाओं को अवैध माना जाएगा।
  • ट्रिब्यूनल में अपील का विकल्प: नोटिस पाने वाले निर्माणधारी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं।
  • अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई: यदि 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाए गए, तो रांची नगर निगम खुद उन्हें ध्वस्त करेगा।

कोर्ट के निर्देश के बाद सख्ती

हाई कोर्ट के आदेश के बाद हिनू नदी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर निगम ने जांच की थी। शुक्ला कॉलोनी, पीएचईडी कॉलोनी, न्यू बंधु नगर कॉलोनी, और कटहर कोचा जैसे इलाकों में अतिक्रमण की पुष्टि हुई।

रांची नगर निगम की इस कार्रवाई का उद्देश्य हिनू नदी के जल प्रवाह को पुनः स्थापित करना और जलाशयों को संरक्षित करना है। हालांकि, नोटिस पाने वाले निर्माणधारियों में बेचैनी है और कई अपील की तैयारी कर रहे हैं।

यह कदम पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास में संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

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