झारखंड में कितनी है खासमहल की जमीन, हाईकोर्ट ने मांगा ब्योरा

Ranchi– झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के खास महाल (सरकारी) जमीन को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार को अपनी संपत्ति की चिंता करनी चाहिए. इसके बाद अदालत ने रांची में खास महाल जमीन से संबंधित रिपोर्ट मांगी है.

अदालत ने पूछा है कि रांची में कितनी खास महाल की जमीन है। कितने लोगों को लीज दिया गया है.

कितनों के लीज का नवीकरण किया गया है. अगर किसी के लीज का नवीकरण नहीं हुआ है

, तो सरकार उसे अपने कब्जे में लेने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है.

इस मामले अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी.

इस संबंध में चेतमन कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.

सुनवाई के दौरान राजस्व सचिव, रांची उपायुक्त और खास महाल अधिकारी कोर्ट में पेश हुए.

उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि कुछ लोगों को चिह्नित किया गया है.

बाकी अन्य को चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है.

इसका एक रिकार्ड भी बनाया जा रहा है. ताकि जिनका लीज नवीकरण नहीं हुआ है, उन्हें नोटिस दिया जा सके.
इसके लिए करीब तीन माह का समय दिया जाए.

इस पर अदालत ने कहा कि उनकी ओर से मामले में कार्रवाई की जाए.

अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो अदालत सख्त आदेश पारित करेगी.

इसके बाद कोर्ट ने 30 अगस्त को प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया.
अदालत ने राजस्व सचिव को कहा कि रांची के अलावा जिन जिलों में खास महाल की जमीन है.

वहां पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, जिनका लीज नवीकरण समाप्त हो चुका है और वे उक्त जमीन पर काबिज हैं.

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